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भोपाल में मास्क लगाना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी FIR

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भोपाल। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राजधानी भोपाल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण पिथोड़े ने आदेश जारी करते हुए बिना मास्क के घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दोपहिया वाहन पर एक और चार पहिया वाहन पर दो से ज्यादा लोगों के बैठाने पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं, जिसका सख्ती से पालन कराया जाना जरूरी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को शहर में चिन्हित, संवेदनशील क्षेत्र और सभी चेक प्वॉइंट पर सख्ती से चेकिंग करने के आदेश दिए हैं। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीआईजी इरशाद वली ने राजधानी के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों व लॉकडाउन का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राजधानी भोपाल को भी 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है. हालांकि लोगों को सब्जी, दवाइयों और दूध आदि के लिए बाहर जाने की छूट दी गई है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत फायदा उठाकर फालतू में घूमते हैं। लेकिन अब ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 144 अंतर्गत 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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