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हिंसा पर अंकुश लगे!

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नरेश दीक्षित (संपादक समर विचार)


यदि उन्मादी भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या किये जाने की सनसनीखेज घटनाओ को लेकर केंद्र व राज्य सरकारें शख्त रूख अपनाए तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नही पड़ती।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सो में हुई हत्याओ को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि भीडतंत्र को इजाजत नही दी जा सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में संसद ने इस बारे में अलग से विशेष कानून बनाने और संविधान के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया है और कहा है कोई भी अपने आप में कानून नही हो सकता, केन्द्र व राज्य सरकारो को सुशासन सुनिश्चित करने और भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा पर लगाम लगाने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णयनय ऐसे समय पर आया है जब देश के विभिन्न भागो में धर्म, परंपरा, और आस्था के नाम पर बगैर सोचे समझे केवल संदेह के आधार पर लोगो की पीट पीट कर हत्या की जा रही है तथ्यो का पता लगाए वगैर ही भीड़ कुछ लोगो पर टूट पडती है और उन्हे मार डालती है यह घोर आरजकता है जिसमें उपद्रवी लोग कानून हाथ में ले रहे है, और इसका एक ही कारण है देश में न्याय की धीमी गति?

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