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निठारी कांड के नौवें केस में पंधेर और कोली को फांसी

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गाजियाबाद। चर्चित निठारी कांड (Nithari killing Case) के 09वें मामले में शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने अभियुक्त सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।

Nithari killing case No.9: Pandher and domestic help Koli given death
Nithari killing case No.9: Pandher and domestic help Koli given death

इससे पहले सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत ने गुरूवार को करीब 15 मिनट की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दे दिया था। वहीं शुक्रवार को सजा पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 1 बजे के बाद दोनों को फांसी की सजा सुना दी।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि अदालत में निठारी कांड के नौवें मामले में (19 वर्षीय युवती की हत्या) में अभियुक्त सुरेंद्र कोली और कोठी डी-5 नोएडा सेक्टर 31 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर के मामले में फैसला सुनाया।

सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, रेप, और साक्ष्य मिटाने के लिए दोषी माना गया है। वहीं, पंधेर को हत्या, रेप में शामिल होने, सबूत मिटाने में सह अभियुक्त करार दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कोली के अपराध में पंधेर ने सहयोग किया, इसलिए वह भी उतना ही दोषी है, जितना कि कोली।

पंढेर-कोली पर निठारी कांड में कुल 16 मुकदमे चल रहे हैं। आज के मामले को मिलाकर अब 09 मामलों में विशेष अदालत से फैसला सुनाया जा चुका है।

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