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पति की हत्या में पत्नी व साले को 10-10, ससुर समेत दो को 05-05 साल की कैद

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कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में पत्नी को बुलाने ससुराल पहुंचे पति की चार साल पूर्व हुई हत्या के मामले में कुशीनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम सत्यवीर सिंह यादव ने पत्नी और साले को दस-दस साल व ससुर व चचेरे ससुर को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
जमानत पर बाहर चल रही पत्नी और पेशी पर पहुंचे, तीनों आरोपितों को कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद जेल भेज दिया। कुशीनगर जनपद के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामवृक्ष यादव के मुताबिक बरवापट्टी थाने के अमवाखास टोला बरवापट्टी निवासी कपिल यादव 5 अक्टूबर 2014 को मायके पहुंची पत्नी चांदनी को बाइक से बुलाने विशुनपुरा थाने के बांसगांव टोला नैनहा पहुंचा।
तीन दिन तक ससुराल से वापस नहीं लौटने पर कपिल का छोटा भाई गुड्डू यादव चाचा हरिकिशुन यादव के साथ 8 अक्टूबर को कपिल के ससुराल पहुंचा। गुड्डू ने विशुनपुरा थाने में तहरीर सौंप केस दर्ज कराया कि 8 अक्टूबर की रात खाना खाकर बाहर सो रहे थे तथा भाई कपिल घर के अंदर पत्नी के पास था। रात 12 बजे भाई की पत्नी, साला, ससुर व चचेरात ससुर ने मिलकर भाई की हत्या कर दी।
शोर सुनकर अंदर पहुंचने पर उक्त लोग हम दोनों पर हमला बोल दिया। किसी तरह वहां से भागकर रातभर गन्ने की खेत में बिताने के बाद सुबह घर पहुंचे। दूसरे दिन ग्रामीणों के साथ भाई के ससुराल पहुंचे तो सभी लोग फरार थे तथा भाई की लाश गायब कर दिए थे।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची विशुनपुरा पुलिस ने भाई की लाश को उसके चचेरे ससुर मंगल यादव के भूसा के मकान से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम न्यायालय में सुनवाई के दौरान 8 गवाहों का बयान हुआ।
इसके बाद कोर्ट ने वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के बाद पत्नी चांदनी व साले जितेंद्र को दस-दस साल व ससुर मुखुत यादव तथा चचेरे ससुर मंगल यादव को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

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