उप्र ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेण्ट रेग्युलेशन बिल-2017 लाने की तैयारी
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भूजल उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य
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भूजल निकास की मात्रा के अनुसार शुल्क वसूला जायेगा
लखनऊ। प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किए जाने तथा भूजल की उपलब्धता बनाये रखने के लिए उप्र ग्राउण्ड वाटर (Management Regulation Bill-2017) तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह बिल भारत सरकार के माडल ग्राउण्ड वाटर (सस्टेनेबल मैनेजमेण्ट) बिल-2016 के आलोक में है।
