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सुषमा बड़ाईक यौन शोषण मामले में पीएस नटराजन बरी

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रांची। बहुचर्चित सुषमा बड़ाईक (Sushma Badaik) यौन शोषण मामले में पूर्व आइजी पीएस नटराजन को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जज शिवपाल सिंह की अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।

लगभग 12 साल तक सुनवाई के बाद इस मामले को लेकर फैसला सुनाया गया, अगस्त 2005 में यह मामला उजागर हुआ था। यौन शोषण का वीडियो रिकार्डिंग भी जारी हुई थी। लगातार 12 साल चले सुनवाई में 71 गवाह कोर्ट में पेश किये गये।

आईजी नटराजन पर एससी – एसटी एक्ट के तहत 2005 में मामला दर्ज किया गया था। आईपीएस पीएस नटराजन को झारखंड सरकार ने लंबे समय तक निलंबित रखा,यौन शोषण की तसवीर वायरल हो गयी थी।

इस हाइप्रोफाइल मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब पलामू के तत्कालीन डीआईजी परवेज हयात पर सुषमा बड़ाईक ने यौन शोषण का आरोप लगाया था।

इस मामले की जांच का जिम्मा रांची के तत्कालीन आईजी पीएस नटराजन को सौंपा गया था। सुषमा बड़ाईक ने आइजी पीएस नटराजन ने कहा जांच के दौरान नटराजन ने यौन शोषण किया।

सुषमा ने बताया कि पहली बार नटराजन उनसे मिलने कांके स्थित उसके पिता के घर पहुंचे। इसके बाद वो अपने पति राजेश कुजूर के साथ चांदनी चौक स्थित रायजी के मकान में रहने लगी।

सुषमा के मुताबिक उस घर में भी नटराजन ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया,सुषमा ने साथ ही कहा कि आखिर में वो कलिंगा अपार्टमेंट में मधुप्रिया के फ्लैट में शिफ्ट हुई।

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वहां भी उसके साथ मधुप्रिया की मदद से नटराजन बलात्कार करता था। तंग आकर उसने मीडिया से संपर्क किया और उसी फ्लैट में यौण शोषन का वीडियो बनाया। वीडियो मीडिया में लीक होते ही काफी हंगामा हुआ और मामले पर एफआईआर भी दर्ज किया गया।

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