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योगी समेत कई राजनेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार, आदेश जारी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य नेताओं (Politicians) पर दर्ज मुकदमें वापस लेने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अब इस आदेश के बाद सीएम योगी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा विधायक शीतल पांडेय समेत 13 लोगों के खिलाफ गोरखपुर के पीपीगंज थाने में दर्ज केस वापस ले लिए जाएंगे।

Government will withdraw lawsuits filed on many politicians including Yogi
Government will withdraw lawsuits filed on many politicians including Yogi

दरअसल विधानसभा में यूपीकोका बिल को लेकर जारी बहस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों समेत राजनीतिक लोगों के खिलाफ तमाम राजनीतिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। 106/107 समेत कई केस ऐसे होते हैं जिनके दर्ज होने का पता तब चलता है जब वारंट आता है। ऐसे मामलों में कई बार गैर जमानती वारंट जारी हो जाते हैं।

राज्य सरकार ऐसे 20 हजार मुकदमों को समाप्त करने जा रही है। जिसके बाद 21 को ही उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 भी पेश कर दिया।

सूत्रों की माने तो राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद सरकार की तरफ से प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने की कार्यवाही शुरु कर दी जाये। गोरखपुर जिलाधिकारी को भी एक पत्र भेज कर 1995 में दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया है।

बता दे कि गोरखपुर के पीपीगंज थाने में योगी आदित्यनाथ,राकेश सिंह पहलवान, कुंवर नरेंद्र सिंह, समीर कुमार सिंह, शिवप्रताप शुक्ला, विश्वकर्मा द्विवेदी, शीतल पाण्डेय, विभ्राट चंद्र कौशिक, उपेन्द्र शुक्ला, शम्भूशरण सिंह, भानुप्रताप सिंह, ज्ञान प्रताप शाही व रमापति त्रिपाठी समेत 13 लोगों के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू होने पर भी धरना-प्रदर्शन करने के कारण केस दर्ज किया गया था।

योगी के खिलाफ मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। अब राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में अप्लीकेशन दिया जाएगा।

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वहीं गोरखपुर के अपर जिलाधिकारी रजनीश चंद्रा ने इस बात की पुष्टि की है कि शासन की तरफ से केस वापसी के लिए आवेदन करने का आदेश आया है, जिसके बाद अभियोजन अधिकारी को संबंधित कोर्ट में आवेदन करने के लिए कहा गया है।

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