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जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

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लखनऊ। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निदेशानुसार अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अनु0सूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1995 यथा संशोधित 2016 के द्वारा गठित जिला (District) स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की  बैठक कलेक्ट्रेट स्थित डा0 एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई।
अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की तत्काल स्वीकृति कराते हुए कोषागार नियम-27 से धनराशि आहरित कर भुगतान कराया जाये तथा योजना के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाये।
उन्होने पुलिस विभाग से कहा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रकरणों के समयबद्ध विवेचना पूर्ण कराये जाने हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाये तथा पीड़ित परिवारों के आर्थिक सहायता के प्रस्ताव समय से जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किये जायें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्रा ने बताया कि माह जनवरी 2017 से अब तक विशेष जांच प्रकोष्ठ से 417 आर्थिक सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमे से 208 आर्थिक सहायता के प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है व 166 प्रस्ताव माह नवम्बर से अब तक प्राप्त हुए है जिसकी स्वीकृति शीध्र ही प्राप्त कर ली जायेगी।
उन्होने बताया कि  वित्त नियंत्रक समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरण पर रोक लगायी गयी थी जो शासन के निर्देशानुसारर माह नवम्बर 2017 में हटा ली गयी है पूर्व में प्राप्त बजट आवंटन के सापेक्ष 39 लाभार्थियों को भुगतान करा दिया गया है। 169 लाभार्थियों के भुगतान हेतु देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जा चुके है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि जनवरी 2017 से अब तक 410 अभियोग इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराये गये है जिसमे से 05 प्रस्ताव निरस्त कर दिये गये है, 190 प्रकरणों में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किये जा चुके हैं, 41 प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट लगी है तथा 174 प्रकरण विवेचनाधीन है उन्होने बताया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना क्षेत्राधिकारी के स्तर की जाती है।
बैठक में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनवरी 2017 से नवम्बर 2017 तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 21 प्रकरण मा0न्यायालय द्वारा निर्गीत किये गये हैं जिसमे 10 प्रकरणों में अभियुक्तों पर दोषसिद्ध पाया गया है शेष 11 प्रकरणों में इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किये गये है।
बैठक में विधायक सुरेश श्रीवास्तव द्वारा परामर्श दिया गया कि तहसील स्तरीय समिति की बैठकों का विवरण भी जिला (District) स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। योजना का उचित प्रकार से प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा क्षेत्रीय सांसद व विधायक से स्वीकृति पत्र वितरण पर विचार किया जाये उन्होने कहा कि तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवस में भी योजना का प्रचार-प्रसार कराया जाये।

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