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कुशीनगर में ऐसे मिलेगी लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत

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कुशीनगर। लाउडस्पीकर (Loudspeaker) को लेकर हुई सख्ती के बाद कुशीनगर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति और उनकी मॉनीटरिंग करने के लिए जिले के सभी उपजिलाधिकारियो को जिम्मेदारी दे दिया गया है।

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इस सम्बंध में जिलाधिकारी आंन्द्रा वांमशी ने जनपद के सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि तहसीलवार धार्मिक स्थलों को चयनित कर लें जहां लाउडस्पीकर लगे हुए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश आने के बाद से एसडीएम सदर पडरौना कार्यालय में आवेदकों की भरमार लग गई। वैसे इन दिनों रोजाना 10 से 12 आवेदन रोज आ रहे हैं। नया शासनादेश आने के बाद शुक्रवार तक करीब 200 से अधिक आवेदन आ चुके थे।

इस सब के साथ ही प्रशासनिक अमला ऐसे धार्मिक व सार्वजनिक स्थानों की सूची बना रहा है जहां-जहां लाउण्डस्पीकर लगे हैं। इन सभी को 15 तक आवेदन कर अनुमति ले लेना है। अगर इसके बाद भी अनुमति नहीं ली गई तो 20 जनवरी से लाउण्स्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

लाउड स्पीकर (Loudspeaker) बजाने वाले प्रबंधकों को प्रशासन पहले नोटिस जारी करेगा, इसके बाद भी अनुमति नहीं लेने पर लाउड स्पीकर उतारा जाएगा। ध्वनि का मानक स्थान के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसमें दिन का समय सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक का है और रात्रि का समय रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक का है।

औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 व रात्रि में 70 डेसीबल, व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 व रात्रि में 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 व रात्रि में 45 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में 50 व रात्रि में 40 डेसीबल मानक निर्धारित किया गया है। अनुमति लेने पर आवेदक निर्धारित मानक के अनुसार डीजे या अन्य उपकरण को प्रयोग करने की शपथ लेगा।

इसके साथ ही रात्रि में दस बजे के बाद डीजे व अन्य उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही यदि उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ ध्वनि नियम 2000 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार दंड दिया जाएगा। पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम की धारा पांच के तहत पांच साल की सजा या एक लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।

आंन्द्रा वामंसी, जिलाधिकारी, ने बताया कि धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। पहले स्थलों के संचालकों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाए जायेगें तो कार्यवाही होगी ।

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