Tevar Times
Online Hindi News Portal

हाईकोर्ट ने फ्रीज किया तबादला आदेश, सीएमओ का इनकार

0

कुशीनगर। कुशीनगर जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात डाक्टरों का सीएमओ (CMO) द्वारा किया गया तबादला आदेश उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तबादला आदेश में कुल 6 डाक्टरों का तबादला किया गया था। उनमें से एक डाक्टर जो सीएचसी हाटा में तैनात थे का तबादला निरस्त कर दिया था।

High Court freeze transferred order, CMO denies

High Court freeze transferred order, CMO denies

जबकि अन्य चार डाक्टरों के खिलाफ पडरौना कोतवाली में कार्यभार ग्रहण न करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया था।

इनमें से स्थानान्तरित एक डाक्टर ने हाईकोर्ट की शरण ले ली। हाईकोर्ट ने तबादला आदेश को अग्रिम आदेश तक फ्रीज कर दिया। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीएमओ का तबादला आदेश अग्रिम आदेश तक निष्प्रभावी किया जाता है।

गौरतलब है कि सीएमओ ने डीएम के निर्देश पर 11 दिसम्बर को 6 डाक्टरों का तबादला किया। इनमें से डा. रघुनाथ सिंह ने नवीन तैनाती स्थल पर ज्वाइन कर लिया। इसी क्रम में सीएचसी हाटा में तैनात डा. प्रशान्त मिश्रा का तबादला निरस्त कर दूसरे डा. एल. बी. यादव का तबादला कर दिया।

जबकि पीएचसी सुकरौली में तैनात डा0धर्मेन्द्र तिवारी का तबादला पीएचसी तरयासुजान हुआ। इस आदेश के जारी होने के पूर्व से ही डा. तिवारी चिकित्सकीय अवकाश पर थे। इसी दौरान सीएमओ ने पडरौना कोतवाली में तहरीर देकर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले चार डाक्टरों डा. धर्मेन्द्र तिवारी, डा. पंकज पंडित, डा. हेमंत नायक व डा. लालबाबू के खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करा दिया।

दूसरी ओर डा. धर्मेन्द्र तिवारी ने विभागीय उत्पीड़न के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया। जिसमें हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि इस याचिका में आग्रिम आदेश तक सीएमओ द्वारा 11 दिसम्बर को जारी तबादला आदेश निष्प्रभावी माना जाए तथा डीएम व सीएमओ दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में काउंटर लगाएं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि लगता है सीएमओ ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हुए सिर्फ डीएम के मौखिक आदेश का ही पालन किया है।

उधर हाईकोर्ट का आदेश हस्तगत होते ही सीएमओ आपा खो बैठे और साफ तौर पर कह दिया है कि याची को वह अब न तो सुकरौली और न ही तरयासुजान में ही ज्वाइन करने देंगे।

सीएमओ डा. अखिलेश कुमार 1 जनवरी 2015 से ही जिले में तैनात हैं। जो अपने स्थानान्तरण के खिलाफ खुद हाईकोर्ट गए थे, जहां से इन्हें स्थानान्तरण पर स्टे मिला है।

इस सम्बन्ध में सीएमओ डा. अखिलेश कुमार ने दूरभाष पर बताया कि हाईकोर्ट का आदेश मेरी समझ से परे है। मैनें इस आदेश की व्याख्या के लिए डीजीसी से कानूनी राय मांगी है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More