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अपराध के खिलाफ योगी सरकार सख्त, यूपीकोका बिल विधानसभा में पारित

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में यूपीकोका “UPCOCA Bill”(उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण कानून) बिल पेश किया। इससे पहले सरकार इस बिल को विधान परिषद में पारित करवाने में विफल रही थी और फिर प्रवर समिति में भी सरकार का प्रस्ताव गिर गया था। यह बिल महाराष्ट्र में अपराध नियंत्रण के लिए 1999 में बनाये गये कठोर कानून की तरह है, जिसे मकोका नाम दिया गया था। मकोका पर उस समय देश में काफी हंगामा भी मचा था।

यूपीकोका बिल (UPCOCA Bill) के कानून की शक्ल लेने पर जबरन वसूली, अपहरण, हत्या या इसका प्रयास व संगठित अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बिल के तहत सरकार अपराध नियंत्रण के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, ताकि आपराधिक मामलों का त्वरित ढंग से निष्पादन हो सके।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व में कह चुके हैं कि इस बिल के कानून की शक्ल लेने पर इससे राज्य में निवेश बढ़ाने और उद्योग व्यापार का माहौल अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। इस कानून के तहत आने वाले मामलों की जांच कमिश्नर व आइजी रैंक के अधिकारी करेंगे, ताकि कानून के गलत उपयोग से बचा जा सके। पुलिस अधिकारियों को इसके लिए अपने वरीय अफसरों से अनुमति लेनी होगी।
इस बिल के कानून बनने पर राज्य सरकार के पास अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार होगा। हालांकि इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इस बिल के तहत ऐसे असंगठित अपराध करने वालों को सरकारी सुरक्षा भी मुहैया नहीं करायी जाएगी। विधानसभा में यूपीकोका बिल को 21 दिसंबर को पारित किया गया था, लेकिन तब यह विधानसभा में अटक गया था।

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इसके बाद इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। 13 मार्च को सरकार द्वारा इस पर विचार करने का प्रस्ताव विपक्ष की एकजुटता के कारण गिर गया था। इस कारण सरकार ने इस बिल को आज फिर उत्तरप्रदेश विधानसभा में पेश किया। राज्य में विपक्ष का इस योगी सरकार के इस बिल पर विरोध है।

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