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Unnao Rape Case: जांच की खुद निगरानी करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट 

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इलाहाबाद/लखनऊ। उन्नाव दुष्कर्म मामले (Unnao Rape Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल उन्नाव में 17 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार करने के आरोपी विधायक की हिरासत काफी नहीं है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनील कुमार की बेंच ने केन्द्रीय एजेंसी से 2 मई को इस मामले की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह खुद पूरे केस की जांच की निगरानी करेगा। हाईकोर्ट ने केन्द्रीय एजेंसी (सीअीआई)से कहा है कि इस केस की जांच कानून के तहत कड़ाई से करे और अन्य आरोपियों की जमानत कैंसिल कराने के लिए आवेदन दाखिल करे।
Unnao rape case: Don’t just detain, arrest BJP MLA Kuldeep Singh Sengar, Allahabad HC directs CBI
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यही नहीं कोर्ट ने 20 जून 2017 में दर्ज एफआइआर के तीनों आरोपियों की जमानत रद्द कर उन्हें भी जेल भेजा जाये। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अभी विधायक को पूछताछ के लिये बुलाया है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की है उसे गिरफ्तार किया जाये। कोर्ट ने कहा कि रेप को लेकर पिछले साल दर्ज की गई एफआईआर में सीबीआई गहराई से पड़ताल कर सकती है या फिर दोबारा इसे खोल सकती है।
इससे पहले राज्य सरकारी के काउंसिल की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि इस केस को जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है जिसने आरोपी विधायक को हिरासत में लिया है लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार तड़के हिरासत में लेकर सीबीआई ने लखनऊ ऑफिस में पूछताछ की थी।
मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने कल  कानून व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करते हुये विधायक की गिरफ्तारी को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी।

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