Tevar Times
Online Hindi News Portal

चारा घोटाला मामला : पूर्व मुख्य सचिव को 5 साल की जेल

0
रांची। चारा घोटला मामले में यहां की एक अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सज्जल चक्रवर्ती (EX-Chief Secretary Sajal Chakraborty) को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश शंभु लाल साहू ने सीबीआई के वकील और चक्रवर्ती के वकील की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
अदालत ने 14 नवंबर को चक्रवर्ती को इस मामले में झारखंड के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये की निकासी के संबंध दोषी ठहराया था। जब यह धोखाधड़ी हुई थी, चक्रवर्ती उस समय पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के उपायुक्त थे और उनपर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप था।
उन्होंने इस निकासी के बदले चारा आपूर्तिकर्ताओं से अपना मुंह बंद रखने के लिए लैपटॉप लिया था। चक्रवर्ती को वर्ष 2014 में झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया था और जनवरी 2015 में उन्हें पद से हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि 950 करोड़ रुपये के इस चारा घोटाला मामले में संलिप्तता के लिए लालू यादव को 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और जेल भी जाना पड़ा था।
सीबीआई के वकील ने सजल चक्रवर्ती के वकील की दलीलों का कड़ा प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। ऐसे लोग यदि भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाये जाते हैं, तो उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. ऐसे अधिकारियों को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 33.70 करोड़ रुपये की निकासी हुआ था और उस समय सजल चक्रवर्ती चाईबासा के उपायुक्त थे। जानकारी होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने, चारा घोटाला के आरोपियों से रिश्वत लेने का आरोप था। इस मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को 2013 में ही सजा सुनायी जा चुकी है।
हाईकोर्ट ने सजल चक्रवर्ती (EX-Chief Secretary Sajal Chakraborty) को इस मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गयी थी. इसके बाद उनके खिलाफ फिर से सुनवाई शुरू हुई और विशेष सीबीआई जज द्वारा चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद सजल को जेल भेज दिया गया।हालांकि, इसके पहले हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद से वह बेल पर थे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More