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आर0टी0आई की नोटिस पर हुई कार्यवाही

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  • इंडियन मेडीकल कौंसिल एक्ट के तहत झोलाछाप डॉक्टरों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज, अवैध संचालित चिकित्सालय किये गये बन्द

Action taken on RTI notice
Action taken on RTI notice

लखनऊ। सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिल्ली निवासी हरिओम ने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद को आवेदन-पत्र (RTI) देकर जानकारी मांगी थी कि जनपद में फैले झोलाछापों के विरूद्ध आप द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, एनआरएचएम के अन्तर्गत तैनात संविदा कर्मचारियों को क्या ट्रेनिंग दी गयी है, व्ययवार सूची आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की प्रमाणित छायाप्रतियॉं उपलब्ध कराये, मगर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत जानकारी न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये, बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद से डॉ0 प्रकाश चन्द्र उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि जनपद में कुल 52 (बावन) झोलाछाप डॉक्टर कार्यरत थे, उनमें से कुछ नाम इस प्रकार है, डॉ0 रहीम अहमद, डॉ0 नेकराम सिंह, डॉ सरताज खांन, डॉ0 शाहिद हुसैन, डॉ0 जावेद अहमद, डॉ0 राजपाल सिंह, डॉ0 दिलशाद, डॉ0 राजपाल सिंह, मो0 यासीन, फारूख, मो0 तसलीम अहमद, श्री यामीन, डॉ0 अनिल, डॉ0 महबूब अली, डॉ0 कृपाल सिंह, डॉ0 रिजवान अली, अब्दुल रशीद, मो0 इकराम डॉ0 खालिद, डॉ0 डी0सी0, डॉ0 हरपाल सिंह, मो0 आदिल, डॉ0 जारिफ, डॉ0 रोहिताश कुमार डॉ0 हरकेश, डॉ0 मो0 कासिम, डॉ0 फईम, डॉ0 एम0 सरफराज, डॉ0 मो0 आलम, डॉ0 मो0 सुलेमान, डॉ0 प्रवीन, डॉ0 बी0सी0, डॉ0 अफजाल, डॉ0 बब्बू हुसैन, डॉ0 जहीर आलम, डॉ0 मुजाहिर अली, डॉ0 सुरेश कुमार डॉ0 वसीम अहमद, डॉ0 अफजार हुसैन, डॉ0 महेन्द्र सिंह, डॉ0 इफ्तेखार हुसैन, डॉ0 जुबेर, डॉ0 मलिक, डॉ0 जमील, डा0 नईम, डॉ0 हरिपाल, डा0 रीता सिंह, डॉ0 यशवीर सिंह, डॉ0 नीरज ठाकुर, डा0 शाकिर मलिक, डॉ पूनम सिंह, डॉ0 किरन यादव, डॉ0 रूबी सिंह।

साथ ही प्रतिवादी द्वारा यह भी बताया गया है कि वर्तमान में कुल 52 (बावन) झोलाझाप चिकित्सक (डॉक्टर) कार्यरत थे, उनके विरूद्ध इंडियन मेडीकल कौंसिल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा कर चिकित्सालय बन्द करा दिया गया है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।

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