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हाईकोर्ट ने जल निगम घोटाले मामले में आज़म की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरूवार को समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां को जल निगम भर्ती घोटाला में बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।  कोर्ट ने भर्ती घोटाले की जांच कर रही एजेंसी एसआईटी को आजम खां को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल आजम ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। जिस पर जस्टिस डीके उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट में आज़म  की तरफ से वरिष्ठ वकील इम्रानुल्ला खान और नदीम मुर्तज़ा ने बहस की और उनका पक्ष रखा।

वहीं कोर्ट में मामले की जांच कर रही एसआईटी ने हाईकोर्ट में कहा कि वह जांच के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है। मुकदमे की जांच पूरी करने के बाद वह प्रदेश शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
बता दे कि जल निगम भर्ती घोटाले में बीती अप्रैल को पूर्व मंत्री व सपा  नेता आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आजम के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है।

आजम खां के साथ पूर्व नगर विकास सचिव एसपी सिंह, ओएसडी अफाक, पीके आसुदानी और चीफ इंजीनियर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

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