Tevar Times
Online Hindi News Portal

बिना मान्यता के विद्यालय चलाने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही : बीएसए

0
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा.18 ए के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित संचालित नहीं किया जायेगा या कार्य नहीं करेगा।
इस बावत वृहस्पतिवार को प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी उदय प्रकाश मिश्र ने पत्रकार वार्ता में बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा.18 ए के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित संचालित नहीं किया जायेगा या कार्य नहीं करेगा।
ऐसे में समस्त गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक एंव प्रधानाध्यपक बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर विद्यालय संचालित न करे। तथा बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय को तत्काल बन्द कर दे।
विद्यालय में अध्यनरत छात्र छात्राओं को आस पास के निकटतम परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यायलों में नामाकंन सुनिश्चित कर ले।
भविष्य में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्रमाण पत्र के संचालित करते पाये जाने पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यालय प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक होगी।
ज्ञातव्य हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रभावी है।
उक्त अधिनियम एवं नियमावली प्रभावी होने के बाद अशासीय नर्सरी प्राथमिक उच्च प्राथमिक हिन्दी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के लिए संशोधित मानक एंव शर्ते शासनादेश दिनांक 8 मई 2013 के द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More