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धमकी मामले में 20 दिन में मुलायम की आवाज का नमूना लिया जाये: कोर्ट     

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लखनऊ। मुलायम सिंह यादव द्वारा 10 जुलाई 2015 को  आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गयी कथित धमकी के सम्बन्ध में दर्ज मामले में सीओ बाज़ारखाला अनिल कुमार यादव गुरूवार को सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में उपस्थित हुए।

सीओ ने  सपा सरंक्षक मुलायम सिंह यादव के आवाज़ का नमूना लेने के कोर्ट के आदेश का शीघ्र अनुपालन करने के संबंध में आख्या (रिपोर्ट) प्रस्तुत की।
इस पर कोर्ट ने विवेचक को 20दिन में आवाज़ का नमूना लेने के आदेश पारित किये। साथ ही कोर्ट ने मुलायम सिंह को इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने के लिए निर्देशित किया।
कोर्ट ने कहा कि यदि उनके द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि प्रश्नगत आवाज़ मुलायम सिंह की है।
इस मामले में कोर्ट ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को उनके आवाज़ का नमूना ले कर उसका मिलान करने के आदेश दिए थे, जिसका अब तक अनुपालन नहीं हो सका है।
पूर्व विवेचक अभय मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट को भेजी आख्या में कहा था कि उन्होंने और उनके पूर्वाधिकारी ने कई बार मुलायम सिंह के लखनऊ तथा दिल्ली आवास पर आवाज़ का नमूना देने हेतु नोटिस भेजा पर उनके आवास पर किसी ने इसे प्राप्त नहीं किया।
एसएसपी लखनऊ दीपक कुमार ने 14 फ़रवरी 2018 को सीओ बाज़ारखाला के नेतृत्व में एक विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया था किन्तु इसके द्वारा अब तक आवाज़ का नमूना नहीं लिया जा सका है।

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