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अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता पर कोर्ट की अवमानना की तलवार? 

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नरेश दीक्षित (संपादक समर विचार)


लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन श्री महेश कुमार गुप्ता समीक्षा अधिकारी के पदो पर प्रोन्नति न देने में लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच के आदेश का अनुपालन न करने पर हाई कोर्ट की डिवीजनल बेंच संख्या 19 द्वारा दिनांक 10 जुलाई  2018 को मा श्री विवेक चौधरी जज ने अपने आदेश में दिनांक 18 जुलाई को अवमानना का दण्ड सुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
ज्ञातव्य हो डा किशोर टंडन समीक्षा अधिकारी बनाम अन्य की याचिका संख्या  786 / 2018 में मुख्य सचिव  (निर्मतमान) श्री राजीव कुमार सहित श्री महेश कुमार गुप्ता को पार्टी बनाया गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी एवं प्रोन्नति समीक्षा अधिकारी थे इन्हे प्रोन्नति किया जाना था।

इनकी संख्या लगभग 123 थी इन समीक्षा अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान कर दी गई थी तभी से यह अधिकारी सचिवालय प्रशासन से असंतुष्ट थे और न्याय के लिए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कोर्ट ने इनका पक्ष सुनते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन सभी समीक्षा अधिकारियों को भी प्रोन्नति दी जाए, लेकिन शासन ने कोई ध्यान नही दिया।

डॉक्टर किशोर टंडन ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के लिए अवमानना याचिका दाखिल कर दी थी कोर्ट  ने श्री महेश कुमार गुप्ता को कोर्ट की अवमानना के लिए कोर्ट में उपस्थित होकर दण्ड सुनने के लिए निर्देश जारी कर दिया। आदेश की छाया प्रति जो नेट से प्राप्त हुई है।

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