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प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पर शासन गंभीर, मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के लक्षित 4 लाख भवनों के निर्माण के लिए आगामी 15 दिन में चिन्हित भूमि प्राधिकरणों एवं विकास परिषदों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
उन्होंने कहा कि निर्मित भवनों के लिये चिन्हित भूमि प्राधिकरणों को उनकी सीमा के अन्तर्गत तथा यथावश्यकता आवास विकास परिषद को भूमि उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यकतानुसार विचार किया जा सकता है। मुख्य सचिव सोमवार को योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लक्षित आवासों के निर्माण के लिए प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को भी निर्देश दिये हैं कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आगामी 15 दिन के अन्दर भूमि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कड़े निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास निर्माण कार्य को एक मिशन के रूप में लेकर निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
डॉ0 पाण्डेय ने मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत भूमि की उपलब्धता तथा भवन निर्माण के कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह अपने स्तर से करके प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु वाह्य विकास अवस्थापना निधि से कराये जाने को प्राथमिकता प्रदान की जाये।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक आवास विकास परिषद द्वारा 1.20 लाख तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा 2.80 लाख अर्थात कुल 4 लाख दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राधिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या अपर आवास आयुक्त या सचिव आवास विकास परिषद उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी सदस्य संयोजक होंगे।

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