Tevar Times
Online Hindi News Portal

किसान बीमा योजना में मृतक आश्रित को मिलेंगे 05 लाख रूपए

0
कासगंज। जिलाधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि प्रदेश के समस्त कृषकों, खातेदार, सह खातेदार तथा अन्य किसी व्यवसाय में लगे व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय रू0 75 हजार वार्षिक है, उम्र 18 से 70 वर्ष है, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना संचालित है।
योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र, पुत्री के माता पिता को 05 लाख रू0 की बीमा धनराषि प्रदान की जाती है। परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक तथा उसके परिवार का कोई सदस्य दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको 02 लाख 50 हजार रू0 तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा है। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर रू0 एक लाख रू0 तक के कृत्रिम अंग लगवाने का भी प्रावधान है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मुख्य चिकित्साधिकारी से दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की पोस्ट मार्टम सूची प्रतिमाह प्राप्त कर समस्त उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदारों को उपलब्ध कराकर लेखपालों के द्वारा मृत व्यक्तियों के दावा प्रपत्र पूर्ण कराकर बीमा कम्पनी को भेजे जायें।
ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी अलीगढ़ प्रतिमाह चिकित्सकीय दावों से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराये। बीमा कम्पनी स्वीकृत हुये दावों के स्वीकृति पत्र तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व, को पाक्षिक रूप से उपलब्ध कराये। जिससे लाभार्थियों को समय से स्वीकृति पत्र उपलब्ध करा दिये जायें।
बीमा कम्पनी भुगतान किये गये दावों के भुगतान करने की तिथि सहित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायें ताकि लेखपालों के द्वारा उनका समय से सत्यापन कराया जा सके। किसी प्रपत्र के अभाव में निरस्त तथा लम्बित दावों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित दावा कर्ताओं को पंजीकृत डाक से सूचना दी जाये, जिससे अपेक्षित प्रपत्र बीमा कम्पनी को समय से उपलब्ध कराये जा सकें।

उर्वरक विक्रेताओं को आज दिया जायेगा पीओएस मशीन का प्रशिक्षण

उर्वरक रिटेलरों द्वारा उर्वरक बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से करने में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय कासगंज में, शुक्रवार 20 जुलाई को जनपद के उर्वरक विक्रेताओं को पीओएस मशीन का प्रशिक्षण उर्वरक संस्था राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि0 के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाया जायेगा।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के जो रिटेलर पीओएस मशीन नहीं चला पा रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी पीओएस मशीन अपडेट करा लें। अन्यथा बिना पीओएस मशीन अपडेट कराये उर्वरक का व्यवसाय नहीं कर पायेगें। शेष उर्वरक विक्रेता उक्त प्रशिक्षण में पीओएस मशीन प्राप्त कर लें।
जिन उर्वरक विक्रेताओं की पीओएस मषीन खराब है, उसे ठीक करा लें। उक्त प्रशिक्षण के पष्चात कोई भी रिटेलर बिना पीओएस मषीन या बिना मशीन अपडेट कराये उर्वरक का व्यवसाय करता है, तो उसका उर्वरक निबन्धन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

गंगा का बढ़ रहा जलस्तर, बाढ़ नियंत्रण कक्ष संचालित

उपजिलाधिकारी पटियाली धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुये तहसील क्षेत्र के अंतर्गत तहसील पटियाली मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर संचालित कर दिया गया है। जिसका दूरभाष नम्बर 05740-252274 है।
उपजिलाधिकारी पटियाली का मोबाइल नं0 9454417804, तहसीलदार पटियाली का मोबाइल नं0 9454449497 एवं नियंत्रण कक्ष प्रभारी नायब तहसीलदार पटियाली का मोबाइल नं0 9958801696 है। यदि तहसील पटियाली क्षेत्र में किसी व्यक्ति को संभावित बाढ़ की स्थिति में किसी भी प्रकार की परेषानी हो तो उसकी सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष अथवा इन नम्बरों पर सूचित कर सकते हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More