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कर्मचारियों का भुगतान तय समय सीमा में न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

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लखनऊ। बेसिक शिक्षा व कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से जुड़े समस्त विभागों एवं कार्यालयों के अन्तर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के देयो का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कर दिए जायं। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त डा. प्रभात कुमार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके सेवा संबंधी लाभों एवं देयों का भुगतान समय से नही दिए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के सभी लाभों एवं देयों के भुगतान हेतु समय सीमा तय की गई है। अब तय समय सीमा से इन देयों का भुगतान न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डा. प्रभात कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के अर्जित, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की स्वीकृति 3 से सात दिनों में अनिवार्य रूप से कर दी जाये। वेतन वृद्धि एवं डी.पी.सी. का लाभ निर्धारित समय पर दे दिया जाय तथा एसीपी की स्वीकृति प्रतिवर्ष जुलाई एवं जनवरी में अनिवार्य रूप से कर दी जाय।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि अवशेषों का भुगतान कार्यालय आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर कर दिए जाय। इसी प्रकार पीपीएफ से स्थाई अथवा अस्थाई निस्कासन की स्वीकृति अधिकतम सात दिनों में हो जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त सभी कर्मियों के सभी देयकों जैसे कि पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश, नगदीकरण आदि की स्वीकृति एवं भुगतान कर्मी के सेवानिवृत्ति तिथि से अधिकतम 15 दिवस एवं टी.ए. बिल का भुगतान बजट की उपलब्धता पर अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल आदि का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर निदेशक से सत्यापित बिल प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिन के अन्दर कर दिया जाय।
डा. प्रभात कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य लाभ एवं देय जो शासन की नीतियों के अनुरूप कर्मचारियों को देय हो। उनको समयानुसार कर्मचारी को उपलब्ध कराना संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

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