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कोर्ट के आदेश पर आरोपी शिक्षक एवं पूर्व बीएसए के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज 

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कुशीनगर। जिले में जांच में धांधली उजागर होने के बाद भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई न करना कुशीनगर के पूर्व बीएसए को मंहगा पड़ गया। दो ग्रामीणों द्वारा दायर किये गये वाद की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पटहेरवा पुलिस को आरोपी शिक्षक एवं पूर्व बीएसए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
इसके अनुपालन में कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जनपद के फाजिलनगर क्षेत्र के कस्तूरबा गांव के टोला पकड़ी उर्फ पकड़ियार निवासी वकील अहमद एवं कुबेर यादव ने स्कूल के भवन निर्माण में धांधली करने, तीन वर्ष तक मिड डे मील न बनवाने, रसोइया का मानदेय भुगतान नहीं किए जाने, विद्यालय में अधिक नामांकन दिखाने, मिड डे मील का खाता न खोलकर कर दस्तावेज में हेराफेरी कर सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की थी।
दोनों ने इसकी शिकायत डीएम, मंडलायुक्त, सहायक शिक्षा निदेशक, बीएसए से की थी। मामले की जांच अवर अभियंता जिला अभियंत्रण के0के मिश्र ने की थी। जिसमें भवन निर्माण में 93551 रुपये गबन किया जाना उजागर हुआ था। शिक्षक ओमप्रकाश प्रसाद ने गबन की धनराशि विभागीय खाते में जमा कर दिया था। गबन की पुष्टि होने के बाद भी तत्कालीन बीएसए हेमंत राव ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया।
इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी शिक्षक के साथ-साथ कार्रवाई न किये जाने पर तत्कालीन बीएसए को भी दोषी मानते हुए पटहेरवा पुलिस को दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस संबंध में एसओ पटहेरवा संजय कुमार मिश्र ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर पूर्व बीएसए हेमंत राव एवं आरोपी शिक्षक ओमप्रकाश प्रसाद के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 एवं 409 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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