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डीजीपी ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के दुष्कर्म-हत्या की त्वरित पैरवी के दिये निर्देश

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)ओपी सिंह, ने उच्च न्यायालय की ओर से जारी आदेश पर समस्त  जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक-पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद को जनपदवार पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म-हत्या में दर्ज मुकदमों को चिन्हित कर 03 संवेदनशील अभियोगों की त्वरित पैरवी गठित स्पेशल टास्क फोर्स करने के  निर्देश दिये है।
डीजीपी ने कहा कि जनपदवार पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म या दुष्कर्म सहित हत्या से सम्बन्धित जिन संवेदनशील 03 महत्वपूर्ण अभियोगों को चिन्हित किया गया है, उन अभियोगों की विवेचनात्मक/विधिक कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के पश्चात मा0न्यायालय में अभियोग के विचारण में सहयोग हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा गवाहों की शत प्रतिशत उपस्थिति, प्रदर्शो की उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में यथेष्ट सहयोग प्रदान किया जाय।
उन्होंने कहा कि जनपद प्रभारी, जिलाधिकारी एवं जनपद न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर इस प्रकार के अभियोगों की धारा 309 दं0प्र0सं0 के अनुरूप दिन प्रतिदिन सुनवायी सुनिश्चित कराये ताकि शीघ्रता से अभियोग का निस्तारण कराया जा सके, इस सम्बन्ध में जनपदीय संयुक्त निदेशक, अभियोजन तथा जिला शासकीय अधिवक्ता का भी यथोचित सहयोग नियमित रूप से लिया जाय। न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति, प्रदर्शो की उपलब्धता आदि सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी जनपद द्वारा दिन प्रतिदिन समीक्षा की जाय। पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे अभियोग जिनमें मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जाय।

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