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अवैध रूप से बने शादी घरों पर आवास विकास का चला चाबुक

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  • शादी घर बंद करने के लिये आवास विकास ने दिया नोटिस
  • आदेश न मानने पर आवासीय भवनों में बने शादी घर किया जायेगा सील
लखनऊ। आवास विकास  परिषद ने आवासीय भवनों के व्यवसायिक इस्तेमाल कर लोगों के लिये परेशानी उत्पन्न करने वाले शादी घरों के विरूद्ध कडा रूख अपनाते हुए राजाजीपुरम में स्थित सात शादी घरों को नोटिस जारी की है। परिषद ने नोटिस में बताया है कि इन भवनों को आवासीय इस्तेमाल के लिये बनाया गया है जिसे भवन स्वामी द्वारा उसका इस्तेमाल व्यवसायिक स्तर पर किया जा रहा है।
यही नहीं शादी घर बनवा आवासीय क्षे़त्र में ध्वनि प्रदूसण भी किया जा रहा है जिस पर लोगों ने अपत्ति भी जतायी है। परिषद द्वारा जारी किये गये नोटिस में सात शादी घरों के भवन स्वामियों को पन्द्रह दिन का समय दिया गया है। परिषद का कहना है कि यदि 15 दिनों में इन भवनों के स्वामियों ने आदेश का पालन नहीं किया तो भवनों को सील कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवास विकास परिषद ने विरोध की आशंका पर डीएम व पुलिस विभाग को भी पत्र लिख कर फोर्स उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
राजाजीपुरम इलाके के सेक्टर 1, 13, 15 समेत अन्य जगहों पर बीते करीब 12 सालों से आवासीय भवनों को शादी घर बनवाकर उनका व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। शादी घरों की वजह से आस पास के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड रही है। जिसे लेकर लोगों ने आवास विकास परिषद से शिकायत की है।
इन शिकायतों पर परिषद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों सेक्टरों में स्थित कुल सात शादी घरों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।  इसके अलावा इन भवनों की बिजली और पानी काटने के लिये परिषद ने लेसा और जलसंस्थान को भी प़़त्र लिखा है। बताते चले कि आवास विकास परिषद ने बिना अनुमति के आवास विकास के आवासीय भवनों में खोले गये व्यससायिक संस्थानों को भी परिषद नोटिस जारी कर उनके विरूद्ध भी कार्रवाई करेगा।
विदित हो कि कईयों ने अगल-बगल के दो भवनों को खरीद कर उसमें शादी घर खोल दिया गया है। परिषद ने इसके लिये इन भवन स्वामियों को 15 दिनों का समय दिया है कि वे अपना निर्माण तोडवाकर उसे आवासीय अस्पताल के लिये तैयार करा ले। ऐसा न करने पर परिषद स्वयं कार्रवाई शुरू कर इन भवनों की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगा।

लाइसेंस निरस्त करने के लिये नगर निगम को भेजा पत्र 

आवास विकास परिषद ने नगर डीएम, पुलिस, जल संस्थान, लेसा के अलावा नगर निगम को भी पत्र लिखा हे जिसमे बताया गया है कि यदि इन शादी घरों का नगर निगम से लाइसेंस जारी किया गया है तो उसके निरस्त करने की कार्रवाई हो सके। कयोकि इन भवनों ने व्यवसायिक इस्तेमाल के लिये आवास विकास परिषद से कोई अनुमति नहीं ली है जो अवैध है।
राजाजीपुरम में जिन शादी घरों को नोटिस जारी किया गया उनमे मैरिज लॉन, सूरजमुखी लॉन, गुडलक लॉन, शहनाई गेस्ट हाउस, बी के उत्सव पैलेस, सत्संग हाल, मैरिज हाल ,राधे कृष्ण मैरिज हॉल शामिल है। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता एस शर्मा के मुताबिक आदेश के उललघंन पर परिषद खुद उनको सील करेगा इसको लेकर डीएम व पुलिस विभाग को पत्र भेज दिया गया है। वही नगर निगम के पर्यावरण अभियन्ता पंकज भूषण ने बताया कि ये व्यवसायिक भवन नियमों के विरूद्ध बना हुआ है। परिषद का पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है प्राप्त होते कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।

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