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हरदोई जिलाधिकारी को हाई कोर्ट का चाबुक!

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नरेश दीक्षित

हरदोई जनपद के बहुचर्चित जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के न्याय मूर्ति श्री अजय लांबा, न्याय मूर्ति श्री डी के सिंह की खंडपीठ ने हरदोई जनपद के निवासी धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर 20 हजार का हर्जाना  किया है। याची का कहना था कि 15 जुलाई 2017 को वह अपनी नई गाड़ी से शाहाबाद की बाजार आया था जिस पर टेमपरेरी नंबर पडा था जब वह बाजार से लौट कर आया तो गाड़ी वहाँ नही थी।
शाहाबाद पुलिस ने गाड़ी को लावारिस मानते हुए सीज कर दिया था। याची ने जिलाधिकारी हरदोई पुलकित खरे से वाहन छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन उसके प्राथ॔ना पत्र को पुलकित खरे ने यह कहते हुए कि उस पर अपराधिक मुकदमा दर्ज है तथा वह ‘बदनाम व्यक्ति’ है लिहाजा वाहन रिलीज नही किया जा सकता।
हरदोई डी एम के इस आदेश की चुनौती याची ने हाईकोर्ट में दी थी । हाईकोर्ट ने डी एम पुलकित खरे से पूछा कि वह किस कानून के तहत किसी व्यक्ति के बदनाम होना या न होना तय करते है। इसका कोई जवाब डी एम के पास नही था। हाईकोर्ट ने पुलकित खरे के इस कृत्य पर टिप्पणी करते हुए  20 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जो प्रदेश के आईएएस अफसरो और शासन में चर्चा का विषय है।

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